छतरपुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शीलेन्द्र सिंह ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा धारा 144 परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगी। मण्डल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए छतरपुर जिले में कुल 76 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। परीक्षा में 55 हजार 534 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षार्थी अलग-अलग स्थानों से परीक्षा केन्द्र में पहुंचेंगे। अत: परीक्षार्थियों के साथ अन्य लोगों के भी केन्द्र परिसर में आने की संभावना, केन्द्रों के बाहर जनसमुदाय के एकत्र होने की आशंका और परीक्षा के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष, निर्भीक और व्यवस्थित रूप से संपादित कराने के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है। धारा 144 प्रभावशील रहने के दरम्यान परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शत्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला बल्लम, बरछी, लाठी और अन्य प्रकार के घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री परीक्षा स्थल पर लेकर नहीं चल सकेगा। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में अनावश्यक रूप से 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर उपस्थित होने और निर्धारित परिधि में दो पहिया और चार पहिया वाहनों को अस्थाई रूप से खड़ा किया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश परीक्षा स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी-कर्मचारियों और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था और दिव्यांगता के कारण संबंधित व्यक्तियों द्वारा लाठी रखने पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/परीक्षार्थी को भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी की बोर्ड परीक्षाओं के धारा 144 लागू